Arya P.G. College, Panipat

बच्चों, महिलाओं, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून विषय पर हुआ वेबिनार का आयोजन


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शनिवार को आर्य पीजी कॉलेज की कानूनी जागरूकता प्रकोष्ठ,महिला सेल, आईक्यूएसी व एफ़डीपी सेल के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों, महिलाओं, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन करवाया गया। वेबिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर कैथल जिला कोर्ट के वकील अरविंद खुनारिया ने शिरकत की। कॉलेज प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने मुख्य अतिथि अरविंद खुनारिया का ऑनलाइन माध्यम से ही स्वागत कर आभार व्यक्त किया व साथ ही कानूनी जागरूकता प्रकोष्ठ,महिला सेल, आईक्यूएसी व एफ़डीपी सेल के प्रभारी डॉ. अनुराधा सिंह, प्रो. सतवीर सिंह,डॉ. मीनल तालस व पंकज चौधरी को वेबिनार के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि हमें अपने घरों के साथ-साथ अपने आस पड़ोस में भी बच्चों के साथ प्यार भरा माहौल बना कर रखना चाहिए, घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और समाज में वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, उनकी हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मुख्य वक्ता अरविंद खुनारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने माता –पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, अगर वह ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर गालियां देता है या उन्हें छोड़ देता है तो उसे तीन महीने से कम की सजा नहीं होगी और इसे छह महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है या दस हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है या दोनों ही सजा दी जा सकती है। दुर्व्यवहार में शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और परित्याग के कारण हमले, चोट, शारीरिक या मानसिक पीड़ा शामिल हैं। एफडीपी सेल के समन्वयक प्रो. पंकज चौधरी ने मुख्य वक्ता के साथ-साथ वेबिनार में जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वेबिनार में लगभग 160 लोगों ने भाग लिया।